उप्र : सीएए के खिलाफ हिंसा में पूर्व आईपीएस समेत 46 लोगों को नोटिस


उत्तर प्रदेश की राजधानी में नागरिकता संशोधन के विरोध में हुई हिंसा के 46 आरोपियों की संपत्ति कुर्क किए जाने का नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर राजधानी में 46 उपद्रवियों की पहचान की, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। इसमें रिहाई मंच के मुहम्मद शोएब, कांग्रेस नेता सदफ जफर, पूर्व आईजी एस.आर.दारापुरी समेत कई अन्य लोग शामिल हैं।

यह नोटिस हजरतगंज पुलिस द्वारा तैयार 46 बलवाइयों की सूची पर जिला प्रशासन ने जारी किया है।

एक अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान है।

राजधानी के चार थाना क्षेत्रों- हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में उपद्रवियों ने 19 दिसंबर को तोड़फोड़ कर करीब 35 वाहनों को आगे के हवाले कर दिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई बलवाइयों से करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने बलवाइयों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजकर एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर वे खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक तय राशि का भुगतान सरकार को क्षतिपूर्ति के तौर पर करना होगा। निर्धारित राशि न देने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाना भी शामिल है।

लखनऊ के जिलाधिकारी (डीएम) अभिषेक प्रकाश ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है।”

उन्होंने बताया कि नुकसान का अनुमान करोड़ों में है और अभी आकलन किया जा रहा है कि आखिर कुल कितना नुकसान हुआ है। हर सेक्टर में नुकसान का आकलन कर हिंसा करने वालों पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी।

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