ओडिशा ने कोविड प्रतिबंधों को फरवरी तक बढ़ाया

ओडिशा सरकार ने जनवरी महीने के लिए जारी किए गए कोविड -19 दिशानिर्देशों को एक और महीने के लिए फरवरी के अंत तक बढ़ा दिया। हालांकि इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है।

विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी), पीके जेना ने कहा राज्य में कोविड-19 और पंचायत चुनाव के लिए जारी दोनों दिशा-निर्देश 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। ओडिशा के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू जारी रहेगा।

राज्य भर में सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार-हाट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान रोजाना सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।

रात के कर्फ्यू की अवधि के दौरान, रेस्तरां और एग्रीगेटर्स जैसे ओएमएफईडी, ओपीओएलएफईडी, चिलिका फ्रेस, जोमेटो, स्वीगी आदि द्वारा भोजन, किराने का सामान, सब्जियां, अंडा, मछली, मांस, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।

एसआरसी ने फरवरी के महीने में सरस्वती पूजा और माघ सप्तमी- माघ पूर्णिमा के उत्सव पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

जेना ने आदेश में कहा कि कोविड के उचित व्यवहार के बाद सीमित संख्या में छात्रों की भागीदारी के साथ शैक्षणिक संस्थानों में पूजा की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि के दौरान पूजा-त्योहारों से जुड़े किसी भी सामुदायिक भोज की अनुमति नहीं दी जाएगी। जेना ने कहा कि सरस्वती पूजा के अवसर पर कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यालय अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे।

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