आवश्यक सामानों से लदे ट्रकों की आवाजाही पर रोक नहीं : सरकार

नई दिल्ली, – केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है।

कोई भी ट्रक या वाहन आवश्यक सामानों को लेकर दिल्ली में या दिल्ली से बाहर आ सकता है, बशर्ते ट्रक चालक के पास आवश्यक समानों का इनवॉइस हो।

इसके लिए पहले से ही गृह मंत्रालय के द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, “इस सदर्भ में गृह मंत्रालय में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो जरूरी चीजों की आवाजाही पर ध्यान रखे हुए है।

जरूरी सामानों से लदे ट्रक दिल्ली में या देश के अन्य भागों में जरूरी सामानों की आपूर्ति बेरोकटोक कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में सूचना पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों को दे दी गई है। राज्य सरकारों को यह अधिकार भी है कि जरूरी सामान कौन कौन से हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की सूची को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है।

जिससे लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने में तेजी आये। ये दिशानिर्देश सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, केंद्रशासित प्रदेश और राज्यों को जारी किये गए हैं।

दिशानिर्देश में यह भी साफ किया गया है कि आवश्यक वस्तुएं कौन-कौन सी हैं। गौरतलब है कि कई राज्यों के जिला प्रशासन को आवश्यक सामानों की सूची को लेकर स्पष्टता नहीं थी, जिसकी वजह से कर्फ्यू पास नहीं जारी किए जा रहे थे।

जिसका सीधा असर देश के बाजारों में सामानों की उपलब्धता पर पड़ रहा था।

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर साफ किया है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई दिक्कत ना आने पाए।

इसके लिए अलग अलग कैटगरी में आने वाले जरूरी सामानों की सूची बनाई गई है।

गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि टेस्ट लैब से जुड़े किसी भी सामान की सप्लाई पर लॉकडाउन की पाबंदियां लागू नहीं होंगी।

साथ ही कोविड-19 के सैंपल की जांच करने वाली प्राइवेट लैब को भी ये छूट हासिल होगी। इन सैंपल को कई कलेक्शन सेंटर से कलेक्ट करने के बाद टेस्ट लैब तक ले जाया जाता है।

मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि जरूरी सामान जैसे राशन, खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां, डेरी प्रोडक्ट और दूध, मांस-मछली, पशुओं का चारा, बीज, खाद, दवाइयां, फार्मा प्रोडक्ट, मेडिकल उपकरण और कच्चा माल की बिक्री (ऑनलाइन बिक्री भी), उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति पर पूरी तरह से छूट रहेगी।

दिशानिर्देश में यह भी साफ किया गया था कि ग्रॉसरी की लिस्ट में साफ-सफाई से जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, शैम्पू, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट, सैनेटरी पैड्स, डायपर्स, चार्जर और बैटरी सेल जैसे सामान भी शामिल हैं।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि ये सभी राज्य खुद से तय करें कि राशन और खाने-पीने के कौन से सामान को जरूरी सामान की लिस्ट में रखना है।

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