वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत बैंकरप्ट घोषित:NCLT ने SBI की याचिका पर जारी किया आदेश; ₹12,668 करोड़ के लोन डिफॉल्ट पर कार्रवाई

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर और डायरेक्टर वेणुगोपाल नंदलाल धूत को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने यह आदेश जारी किया है।

यह कदम धूत की पर्सनल इनसोल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस और रीपेमेंट प्लान के असफल होने के बाद उठाया गया है। विनय गोयल और चरणजीत सिंह गुलाटी की बेंच ने इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) के तहत 5 नवंबर को यह बैंक्रप्सी आदेश पारित किया।

पर्सनल गारंटी और बकाए की डिटेल्स

NCLT ने नोट किया कि SBI ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (VIL) की बैंक से ली गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए धूत के पर्सनल गारंटर होने के नाते उनके खिलाफ बैंक्रप्सी कार्यवाही शुरू की थी।

धूत ने कंपनी को दी गई कई क्रेडिट सुविधाओं जैसे- रुपया टर्म लोन, वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़ी सुविधाएं और वर्किंग कैपिटल लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। बैंक ने फरवरी 2018 में इन गारंटियों को इनवोक किया गया था।
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