तमिलनाडु के विरुधुनगर में 70 पटाखा यूनिट बंद करने का आदेश

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला प्रशासन ने सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए जिले में 70 पटाखा इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर द्वारा गठित विशेष टीमों ने जुलाई 2021 से इन इकाइयों का कई बार निरीक्षण किया और कानूनों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है।

अपने माता-पिता का समर्थन करने के लिए वहां काम करने वाले बच्चों सहित पटाखा इकाइयों में हुए हादसों में कई लोगों की जान चली गई है। इससे इकाइयों पर कार्रवाई हुई और निर्धारित अनुमतियों का उल्लंघन करने वालों को बंद करने का आदेश दिया गया।

विरुधुनगर के जिला कलेक्टर, जे मेघनाथ रेड्डी ने एक बयान में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कई पटाखा इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया था और टीमों को और इकाइयों की तलाश है। एक बयान में कहा गया है कि जिला प्रशासन इन पटाखा इकाइयों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और आगे ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है जिससे लोगों की जान चली जाती है और लोग जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं।

बयान में कहा गया है कि टीमों ने शिवकाशी, वेम्बकोट्टई, सत्तूर, विरुधुनगर, राजपालयम, श्रीविल्लीपुत्तूर और अरुप्पुकोट्टई के तालुकों में 758 पटाखा इकाइयों का निरीक्षण किया था।

सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को निलंबित और बंद कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि इन 49 इकाइयों में से जिन्हें नोटिस दिया गया था, उन्होंने सुरक्षा मानदंडों की समस्याओं को ठीक किया और उन्हें काम करने की अनुमति दी गई।

116 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए जहां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया और भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत घरों में अवैध रूप से पटाखे बनाने और दुकानों पर अवैध रूप से आतिशबाजी पैक करने के लिए छह मामले दर्ज किए गए थे

कलेक्टर ने बयान में कहा कि निरीक्षकों और पटाखा इकाइयों के बीच सांठगांठ को रोकने के लिए हर हफ्ते निगरानी टीमों का गठन किया जाता है। बयान में कहा गया है कि हर हफ्ते टीमों को बदलने का एक और कारण निरीक्षकों का भारी काम है।

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