‘केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं…’ स‍िंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल- क्या द‍िल्‍ली के सीएम का नाम…

सुप्रीम कोर्ट ने द‍िल्‍ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्‍ड्र‍िंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को पूछा कि उन्होंने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल से पूछा क‍ि आपने जमानत याचिका नहीं दाखिल की? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा क‍ि अभी नहीं की है. तो कोर्ट ने फिर पूछता लेकिन जमानत क्यों नहीं लगाई? सिंघवी ने कहा क‍ि क्योंकि हम मानते हैं गिरफ़्तारी अवैध है.

सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी क‍ि 21 मार्च को अरविंद को गिरफ्तार किया गया. सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए क्या वजहें थीं ED के पास? जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही थी उनसे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है. सिंघवी ने कहा क‍ि जब सीबीआइ ने ईसीआईआर दाखिल की थी. पिछले 18 महीनों में उसके बाद से कभी गिरफ्तारी नही हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क‍ि क्या आपका नाम सीबीआई मामले में है? इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा क‍ि नहीं. कोर्ट ने कहा क‍ि क्या बाद में CBI की ECIR में आपका नाम था. सिंघवी बोले नहीं. उन्‍होंने आगे कहा क‍ि सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए. उसमें से एक में भी मेरा नाम नहीं था. राघव मंगुटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान हुए लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता की याचिका पर सुनवाई कर रही है. विषय की सुनवाई जारी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था. मुख्यमंत्री वर्तमान में यहां तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को एक नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उसका जवाब मांगा था.

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