जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने माना हिरासत में लिए गए थे 144 नाबालिग


जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से 144 नाबालिग हिरासत में लिए गए थे. खुद जम्मू-कश्मीर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने ये बात कबूल की है. कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया कि 5 अगस्त के बाद से घाटी में कुल 144 नाबालिग हिरासत में लिए गए. ये भी खुलासा हुआ है कि हिरासत में लिए गए नाबालिगों में 9 और 11 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल थे.

जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 144 नाबालिगों में से अब तक 142 को रिहा कर दिया गया है. इनमें से दो नाबालिग अभी भी जुवेनाइल होम में हैं. कमेटी ने बताया कि ये जानकारी उन्होंने स्थानीय पुलिस और एजेंसियों से लेकर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जेजे कमेटी से इस बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. दरअसल कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कश्मीर में बच्चों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है. नाबालिग पिछले कई दिनों से हिरासत में हैं. इन आरोपों पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसी रिपोर्ट के साथ जम्मू-कश्मीर डीजीपी की रिपोर्ट भी शामिल है. जिसमें ऐसे आरोपों से साफ इनकार किया गया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया. कुछ नाबालिगों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक ही कार्रवाई की गई.

हाल ही में दो नाबालिगों के रिश्तेदारों ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा था कि पिछले कई हफ्तों से उनके लड़के जेल में बंद हैं. उनका आरोप था कि इन दोनों नाबालिगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे.

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