अनिल अंबानी के पक्ष में यूके हाईकोर्ट का फैसला


यूके हाईकोर्ट ने चीनी बैंकों से संबंधित एक मामले में सोमवार को भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला दिया है। चीनी बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) को दिए गए कॉरपोरेट कर्ज के एवज में अनिल अंबानी से 68 करोड़ डॉलर का दावा पेश किया था। अंबानी के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘चीन के बैंकों द्वारा यूके हाईकोर्ट में दायर आवेदन को खारिज करने के फैसले से अनिल अंबानी प्रसन्न हैं।उन्होंने कहा, ‘‘यूके हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के उस पक्ष को स्वीकार किया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा प्राप्त कॉरपोरेट ऋण के लिए उनकी कथित गारंटी के संबंध में चीनी बैंकों का दावा मान्य नहीं हो सकता है। अनिल अंबानी की ओर से अदालत में हरीश साल्वे पेश हुए थे।

उन्होंने बताया, ‘‘अंबानी ने अदालत में इस मामले को चुनौती देते हुए अपने पक्ष में मजबूत बचाव पेश किया है और वह इस कार्यवाही को चुनौती देना जारी रखेंगे।उन्होंने कहा, ‘‘अंबानी इस बात से आश्वस्त हैं कि वह यूके हाईकोर्ट के समक्ष जरूरी सबूत पेश करेंगे जिससे यह साबित होगा कि चीनी बैंकों के दावे में कोई दम नहीं है।उन्होंने कहा, ‘‘अदालती कार्यवाही के इस चरण में चीनी बैंकों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले आरकॉम के अधिकारियों का सबूत पेश नहीं हो सका है, जिसको लेकर साक्ष्य अपूर्ण होने के संबंध में फैसले में कुछ संदेह जाहिर किए गए हैं। हालांकि अंबानी इस बात से आश्वस्त हैं कि जब अदालत के सामने सारे तथ्य व साक्ष्य पेश होंगे तो उनके पक्ष में कोई संदेह नहीं रहेगा।

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