चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7,8 में बदलाव नहीं कर सकता:दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट; पूछा- दोबारा नाम जुड़वाने के लिए Form-6 क्यों भरें

दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर करीब 43 लाख मतदाताओं में जिनके नाम ‘शिफ्टेड या अनुपस्थित’ श्रेणी में दर्ज हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है।

यह फॉर्म नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जबकि ये लोग पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली में SIR से पहले करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 97.53 लाख नाम शामिल किए गए। इस तरह लगभग 47.57 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रहे।

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