केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को टोल छूट सुविधा का लाभ अधिक आसान और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए छूट प्राप्त फास्टैग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, नए दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।
सरकार ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य पूरे देश में फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाना और लाभार्थियों को बार-बार होने वाली औपचारिकताओं से राहत देना है।
नए नियमों में क्या बदला
नए नियमों के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित वाहन, तथा ‘दिव्यांगजन’ स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर छूट प्राप्त फास्टैग जारी किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत को आधार बनाया जाएगा।