INX Media case: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआइ ने विरोध किया है। चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
कोर्ट में सीबीआइ ने अदालत से कहा कि अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को जमानत दी गई को इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। जांच एजेंसी ने कहा कि चिदंबरम पर संगीन आरोप हैं। दरअसल कोर्ट ने सीबीआइ से चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था।
बता दें कि आइएनएक्स मीडिया केस में अरेस्ट किए गए पूर्व वित्त मंत्री ने अपनी जमानत के लिए 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। चिदंबरम फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।