हरियाणा – गुरूग्राम के डीसी अमित खत्री ने 14 नवंबर को दिपावली के दिन पटाखे व आतिशबाजी चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए हैं जहां पर दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
इनके अलावा जिला में अन्य स्थानों पर पटाखे व आतिशबाजी आदि चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
ये आदेश जिलाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य नामक 2015 की सिविल रिट पेटिशन नंबर-728 में सुनाए गए फैसले की अनुपालना में दिए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ये आदेश जरूरी हैं।