ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को नहीं दी जमानत


ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत को 22 अगस्त तक बढ़ाते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को आदेश दिया कि 22 अगस्त को अगली सुनवाई तक वह नीरव मोदी को अपनी हिरासत में रखें।

भारत में वांछित 48 वर्षीय व्यापारी को 19 मार्च को यहां होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था। तब से उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है।

पीएनबी का आरोप है कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक कर्मचारियों की मदद से 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है, जिसके बाद से ही दोनों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।

नीरव मोदी पर भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भी आरोप लगे हैं।

ईडी ने चोकसी के खिलाफ मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

दोनों ने ही जनवरी 2018 में धोखाधड़ी की खबरें आने के बाद से ही भारत छोड़ दिया था।

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