दिल्ली चुनाव : नए मतदाताओं के लिए फिर सुनहरा मौका


दिल्ली राज्य निर्वाचन कार्यालय विधानसभा चुनाव में मतदान का ग्राफ हर कीमत पर अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने के लिए जूझ रहा है। इसी के चलते अब उसने युवा और पहली बार मतदान के योग्य होने वाले मतदाताओं को जुड़ने का एक और मौका दिया है। ताकि 8 फरवरी को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें।

यह जानकारी गुरुवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी अधिकृत बयान में दी गई है। जानकारी के मुताबिक, 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए मतदाता 11 जनवरी 2020 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मतदाता पहचान पत्र किसी को भी मतदान का अधिकार नहीं देगा। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम मौजूद होना अनिवार्य होगा।

ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2020 को 18 साल हो गई है और जिन्होंने दिल्ली की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाया है, वे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर या फिर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के जरिये 11 जनवरी तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए बस फॉर्म-6 भरना होगा।

साथ ही वोटर कार्ड धारक मतदाता सूची में अपना नाम एसएमएस के जरिये भी जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 7738299899 पर मैसेज (एपिक स्पेस वोटर आईडी नंबर) कर सकते हैं। इस कार्य के लिए मतदाता मोबाइल हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी मैसेज करके जांच सकते हैं कि संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं। इसके अलावा मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के निकटतम मतदाता केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र में भी पहुंच सकता है।

इन जगहों पर भी फार्म-6 जमा हो सकता है। यह करते वक्त मतदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम एक ही मतदान केंद्र में पंजीकृत हो। जबकि मतदाताओं को नए स्थान पर मतदाता सूची में नामांकन के लिए आवेदन करते समय फॉर्म-6 के संबंधित कॉलम में पिछले पंजीकरण के बारे में जानकारी देनी होगी।

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