जर्मन सरकार ने कोविड कर राहत को मंजूरी दी

जर्मन सरकार ने चौथे कोविड-19 कर राहत अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक और सामाजिक उपायों को बंडल करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सरकार के हवाले से कहा, महामारी के दौरान देखभाल कर्मियों के विशेष प्रयासों को पुरस्कृत करते हुए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 यूरो (3,400 डॉलर) तक का कर-मुक्त बोनस दिया जा सकता है।

सरकार के अनुसार, घर से काम करने पर विशेष कर नियम लागू होते रहेंगे, जिससे करदाताओं को प्रत्येक साल पांच यूरो (न्यूनतम) और 600 यूरो (अधिकतम) का दावा करने की अनुमति मिलती है, जिसके दौरान वे घर पर विशेष रूप से काम करते हैं।

मसौदे के अनुसार, व्यवसायों की तरलता को सुरक्षित करने के लिए, जर्मन कंपनियां पिछले वर्षो के मुनाफे के मुकाबले अपने कोविड-19 से संबंधित नुकसान की भरपाई कर सकती हैं।

2022 और 2023 में परिचालन घाटे को दो साल में 10 मिलियन यूरो तक बढ़ाया जा सकता है।

वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर ने बुधवार को एक बयान में कहा, आज के फरमानों के साथ, हम समाज के व्यापक मध्य तक पहुंच रहे हैं। हमारे देश को संकट से बाहर निकालने में सरकार का अच्छा योगदान है।

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