चिन्मयानंद कांड : छात्रा की जमानत याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई


पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म तथा यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा के रंगदारी मांगने के मामले में फिलहाल गिरफ्तारी टल गई है। छात्रा ने जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी। सोमवार देर रात प्रयागराज से शाहजहांपुर स्थित घर लौटने के बाद छात्रा के वकील ने मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय में उसकी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कई घंटों तक सुनवाई चली।

मंगलवार को अदालत की सुनवाई पूरी न होने के कारण छात्रा की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है। छात्रा को एडीजे (प्रथम) की अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद से वह एसआईटी की निगरानी में है। इससे पहले, छात्रा गिरफ्तारी से बचने के लिए रविवार शाम अपने पिता व भाई के साथ प्रयागराज चली गई थी।

वहीं, उसके दो दोस्त सचिन और विक्रम को मंगलवार सुबह 11:15 बजे एसआईटी ने जिला कारागार से रिमांड पर ले लिया। खबर है कि टीम पहले दोनों लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए जिला अस्पताल लेकर गई और उसके बाद राजस्थान ले जा सकती है।

ज्ञात हो कि छात्रा की ओर से गिरफ्तारी पर रोक को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए उचित अदालत में अपील करने को कहा था। सोमवार देर रात छात्रा पिता के साथ प्रयागराज से वापस घर पहुंची। मंगलवार को पूर्वाह्न् करीब 11 बजे छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी व अनीत त्रिवेदी की ओर से छात्रा की अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी जिला जज एडीजे (प्रथम) सुधीर कुमार की अदालत में प्रार्थनापत्र पेश किया गया।

छात्रा के अधिवक्ताओं ने इस मामले में एसआईटी से केस डायरी तथा अन्य साक्ष्यों की मांग की। दोनों पक्षों के वकीलों में करीब आधा घंटा तक बहस हुई। एडीजे सुधीर कुमार ने 26 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख नियत की है। साथ ही एसआईटी को संबंधित साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया।

उधर, सिख समाज सेवा समिति के संयोजक गुरप्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने चिन्मयानंद मामले की जांच एसआईटी के
अलावा किसी उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से भी कराने की मांग की है।

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