इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश की सभी जिला अदालतों को बंद रखने की अवधि 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले अदालतें 20 अप्रैल से खोले जाने की घोषणा की गई थी।
यह फैसला कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए लिया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निबंधक (प्रोटोकॉल) आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी कोर्ट नोटिस में कहा गया है कि यदि कोई अधिवक्ता इस अवधि में कोई याचिका दायर करना चाहते हैं तो वे मामले की ‘अर्जेसी’ बताते हुए ईमेल कर सकते हैं।
अत्यावश्यक याचिका स्वीकार कर लिए जाने पर हाईकोर्ट दफ्तर की ओर से संबंधी अधिवक्ता या पार्टी को सिर्फ ईमेल/ई-फाइलिंगके जरिए याचिका दायर करने के लिए एक पासवर्ड दिया जाएगा।