जब आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी पुरानी कंपनी को EPFO पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट यानी जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज करनी होती है। अगर यह तारीख दर्ज नहीं है या गलत दर्ज हो गई है, तो नए एम्प्लॉयर के पास पीएफ ट्रांसफर अटक सकता है।
इसके अलावा नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी BGV के दौरान भी आपकी नौकरी की तारीखों को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
अच्छी बात यह है कि इस गलती को सुधारने के लिए कर्मचारियों को हमेशा अपनी पुरानी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अपने UAN-लिंक्ड मेंबर पोर्टल पर एग्जिट डेट खुद अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता है।