सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को बीएमसी कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या बीएमसी के अधिकारी अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं? क्या इससे यह नहीं दिखता कि आपके अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं? हम उन्हें जेल भेजेंगे, तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अहमियत समझ में आ जएगी।
मामला बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बस स्टैंड के लिए तय जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले से जुड़ा है।