केंद्र सरकार ने देशभर के घरेलू LPG ग्राहकों के लिए e-KYC को लेकर नया आदेश जारी किया है। 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी e-KYC कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो सिलेंडर पर मिलने वाली 210 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि यह कदम फर्जी कनेक्शन बंद करने और सब्सिडी का सही फायदा सिर्फ आम घरेलू परिवारों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ एक्टिव घरेलू LPG उपभोक्ता यानी 89.9% ऑथेंटिकेशन पूरे हो चुके हैं।
इनकी रिफिल बुकिंग बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन अधूरा है, उनके लिए सब्सिडी वाली रीफिल बुकिंग ऑथेंटिकेशन के बाद ही प्रोसेस होगी।
e-KYC न कराने पर भी सिलेंडर मिलेगा
सरकार ने कहा है कि जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते या असमर्थ हैं, उन्हें भी सिलेंडर मिलेगा, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्हें डिजिटल चैनल, एप, व्हाट्सएप या IVRS के जरिए अपना ऑप्शन चुनना होगा। उन्हें बाजार दर पर 5 किग्रा या 10 किग्रा वाले सिलेंडर दिए जाएंगे।