अगर आपकी बेसिक सैलरी 25 हजार रुपए या इससे कम है तो कंपनी को आपका पीएफ जमा करना ही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को PF के लिए बेसिक सैलरी लिमिट ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार कर दी है।
यह लिमिट सैलरी और DA पर लागू होती है, पूरी CTC या ग्रॉस सैलरी पर नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार के इस फैसले 51 लाख कर्मचारियों को PF बचत और पेंशन का फायदा मिलेगा। अभी देश में 7.89 करोड़ लोग पीएफ के दायरे में आते हैं।
इससे पहले 2014 में पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की लिमिट ₹6500 से बढ़ाकर ₹15 हजार की गई थी।