केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू एवं कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली और किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को पांच अगस्त को रद्द कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने केंद्र के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर सरकार से कहा था कि वह राज्य में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करे। इसके बाद केंद्र ने अदालत के सामने यह बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हर कदम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही उठाया जाना चाहिए।”