अक्करा, 27 मार्च। स्थानीय मीडिया “आउटलेट, मल्टीमीडिया” के मुताबिक मंगलवार शाम को घाना की संसद ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) बिल पारित कर दिया है|
इस कानून के पास होने से घाना की जनता को सूचना पाने का अधिकार होगा, जिससे सरकार को निर्धारित समय में देना होगा।
मालूम हो कि इस कानून की मांग को लेकर देश भर के लोग, मीडिया एवं सामाजिक संस्थान काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। जबकि 1992 में हीं सूचना के अधिकार को संविधान संशोधन कर इसे शामिल कर लिया गया था। 1999 में घाना के लिए सूचना का अधिकार कानून का पहला ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स ने तैयार किया था।
साल 2010 में संसद के समक्ष रखने से पहले, इस बिल की समीक्षा तीन बार (2003, 2005 एवं 2007) में की गई थी।
लेकिन, मार्च 2018 में इस बिल को पेश किया गया। और करीब एक साल बाद आखिरकार इसे सरकार ने पारित कर दिया। अब इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।