राष्ट्रपति चुनाव: देश भर में 99 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज

भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में सोमवार को छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु सहित कुल 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 100 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

सोमवार को संसद भवन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं के 30 मतदान स्थलों में से प्रत्येक में मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार थे।
चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 771 संसद सदस्यों को वोट देने का अधिकार है (5 रिक्त) और इसी तरह विधानसभाओं के कुल 4,025 सदस्यों को वोट देने का अधिकार (6 रिक्त और 2 अयोग्य) है, जिनमें से 99 प्रतिशत से अधिक नेताओं ने सोमवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

हालांकि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु से विधायकों द्वारा 100 प्रतिशत मतदान हुआ।
राष्ट्रपति के पद का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक है, जिसे चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के जनादेश के तहत आयोजित करता है। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक 31 स्थानों पर मतदान हुआ।

संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित) शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित संसद के किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।
चुनाव आयोग को इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की एक सूची बनाए रखना आवश्यक है।

सूची में राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, दिल्ली के एनसीटी और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं।
अनंत कुमार सिंह और महेंद्र हरि दलवी सहित दो सदस्य सक्षम अदालत के फैसले के बाद आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्यता के कारण सोमवार को चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं थे।

इसके अलावा, राज्यसभा में 5 और राज्य विधानसभाओं में 6 रिक्तियां हैं।
इसलिए, इस राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव में भाग लेने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की सूची में कुल 4,796 मतदाता थे

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