महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान हैं |
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की. यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है. हमने इस अधिनियम के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की।इस ड्राफ्ट को विधानसभा में किया जाएगा पेश14 दिसंबर से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान |
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है. ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी।
गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान है. कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
साथ ही इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. ट्रायल 30 दिनों में होगा. महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. यह कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा. महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा, जो दो दिन तक चलेगा।