मप्र में एनपीआर की अधिसूचना का कांग्रेस विधायक ने किया विरोध


मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की अधिसूचना जारी होने का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध दर्ज कराया तो मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भरोसा दिलाया कि राज्य में अभी एनपीआर लागू नहीं होगा।

पिछले दिनों राज्य सरकार के राजपत्र में एनपीआर की अधिसूचना जारी की गई। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार की दोपहर केा विरोध दर्ज कराया और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार से गैजेटेड नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की साथ ही विरोध की बात भी कही।

कांग्रेस विधायक द्वारा दर्ज कराए गए विरोध के बाद मुख्यमंत्री कमल नाथ की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई। पार्टी के मुख्यालय ने मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया है कि वे वर्तमान में एनपीआर लागू नहीं करने जा रहे हैं।

कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह 9 दिसंबर, 2019 की है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार ने सीएए जारी किया है, यानी जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 की नियमावली, 2003 के नियम तीन के तहत किया गया है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में अभी एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा।

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