भारत में फंसे विदेशियों का वीजा 30 सितंबर तक बढ़ा : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

कोरोना महामारी के चलते कई विदेशी नागरिक भारत में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को उन्‍हें बड़ी राहत दी है। भारत सरकार ने भारतीय वीज़ा या भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की रहने की अवधि 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड -19) महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा या रहने की अवधि 30 सितंबर तक वैध मानी जाएगी।

कई विदेशी जो मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में थे, कोविड -19 के मद्देनजर उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश में फंस गए।

लेकर अब तक केंद्र सरकार ने नियमित वीजा के लिए कई विस्तार दिए हैं या बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त के आधार पर रहने की अवधि बढ़ा दी है।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा, जो 31 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध थी, अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई देशों के लिए नियमित उड़ानें चालू नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा, “ऐसे विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर, 2021 तक अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।”

इसे शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *