फेल ट्रांजेक्शन पर पैसों की वापसी में देर, तो जुर्माना देंगे बैंक


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 सितंबर को असफल ट्रांजेक्शन के टर्नअराउंड टाइम (TAT) और ग्राहकों मुआवजे के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं. इन गाइडलाइन्स के मुताबिक, अब अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है और ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो बैंकों को तय समयसीमा के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे. अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उन्हें 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहकों को जुर्माना देना होगा.

पैसे की वापसी के लिए समय-सीमाएं
RBI ने अलग-अलग प्लैटफॉर्म के लिए ये समय-सीमाएं तय की हैं

अगर किसी ग्राहक के अकाउंट से पैसा कट जाता है और ATM से पैसा नहीं निकलता तो बैंक को 5 दिनों के अंदर पैसे वापस करने होंगे.
स्वाइप मशीन और AEPS ट्रांजेक्शन फेल होने की सूरत में अगर ग्राहक के पैसे कट जाते हैं तो भी बैंकों को 5 दिन के अंदर पैसे वापस करना होंगे.
ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो बैंकों को 5 दिनों के अंदर इस समस्या का निपटारा करना होगा.
पॉइंट ऑफ सेल (PoS) ट्रांजैक्शन के मामले में भी, जहां अगर अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मर्चेंट लोकेशन पर कन्फर्मेशन नहीं आती या चार्ज स्लिप जनरेट नहीं होती तो भी बैंकों को 5 दिन का समय दिया गया है.
इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में बैंकों को 1 दिन के अंदर पैसा वापस करना होगा.
बता दें कि ट्रांजेक्शन फेल होने से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए RBI की यूनिफॉर्म गाइडलाइन्स से पहले हर बैंक की अपनी-अपनी नीतियां थीं.

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