पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने नया परिसीमन निरस्त कर दिया है| सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है| इसके बाद जहां पिछले एक साल से चुनाव नहीं हुए ऐसे सभी जिले, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था लागू होगी| इसका ये मतलब है कि जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेंगे इसकी अधिसूचना रविवार देर शाम जारी की गई|
क्या है प्रावधान
इस मामले पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को
परिसीमन चुनाव से पहले कराए जाने का प्रावधान है| जिन पंचायतों में परिसीमन तो हो गया, लेकिन एक साल के अंदर चुनाव नहीं हुए, तो वहां परिसीमन को निरस्त माना जाएगा| इसके बाद वहां परिसीमन के पहले की व्यवस्था लागू रहेगी|
बता दें कि कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू किया था, जिसके बाद करीब 1200 नई पंचायतें बनी थीं और 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था| इसके साथ ही 1950 की सीमा में बदलाव किए गए थे|
शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है| कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने सवाल किए हैं कि क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव को आगे ब
ढ़ा दिया है| क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्व में ग्राम पंचायतों के किए गए परिसीमन को निरस्त कर दिया है| क्या भाजपा सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है|