केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों की परिधि से तीन किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन मनोनित किया गया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी व्यक्तियों/सिविल एजेंसियों को पहले बिना किसी अनुमति के इन क्षेत्रों के अंदर गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं को उड़ाने से बैन किया गया है।
भारतीय नौसेना किसी भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु को नष्ट या जब्त कर लेगी, जिसमें ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) शामिल हैं जो बिना उचित अप्रूवल के उड़ान भरते देखे गए।
बयान में कहा गया है, इसके अलावा, इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटर को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाएगा।