डोनाल्ड ट्रंप पर नया मुकदमा, वोट डालने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, जानें क्या हैं आरोप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने और मतदान करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया गया है. यह मुकदमा बुधवार को अमेरिका के कोलोराडो में सिटीजंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स (CREW) द्वारा दायर किया गया है. डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने संवैधानिक पद पर रहकर अपनी शपथ का उल्लंघन किया है.

AFP की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के संविधान में 14वें संशोधन की धारा 3, किसी को भी सार्वजनिक पद संभालने से रोकती है जो संविधान का बचाव करने की प्रतिज्ञा करने के बाद किसी विद्रोह में शामिल होते हैं. मुकदमे में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया 2020 के चुनाव में धांधली करने की कोशिश की. ट्रंप के प्रयास ने 6 जनवरी, 2021 को US कैपिटल में हिंसा तक करवा दी. मुकदमे में कहा गया, ‘चूंकि ट्रंप ने संविधान का समर्थन करने की शपथ लेने के बाद ये कार्रवाई की, इसलिए 14वें संशोधन की धारा 3 उन्हें राष्ट्रपति बनने और 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मतदान करने से रोकती है.’

डेमोक्रेट जो बाइडन द्वारा जीते गए नवंबर 2020 के चुनाव के परिणामों को पलटने की साजिश रचने के आरोप में 77 वर्षीय ट्रंप पर मार्च में वॉशिंगटन में मुकदमा चलाया गया. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक हालिया पोस्ट में, उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटाने के प्रयासों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास ‘कोई कानूनी आधार नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘कट्टरपंथी वामपंथी कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों और फासीवादियों द्वारा फिर से चुनाव पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक और ‘चाल’ है.’

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