रांची। रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया। इन सभी दोषियों को तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई गई है।
सरकारी वकील के अनुसार, एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा कोषागार से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन वर्ष और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई।
सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था। सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से 14 चारे की आपूर्ति करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे। सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर, 2017 से चारा घोटाले के तीन मामलों में 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा पाने के बाद से यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट तक से खारिज हो चुकी है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में चारा घोटाले के एक मामले में भी उन्हें सजा हो चुकी है लेकिन इस मामले में उन्हें बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।