गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने मंगलवार को कहा कि वह 10 विधायकों को नोटिस जारी किया जाए या नहीं, इस पर फैसला लेने से पहले याचिकाकर्ता कांग्रेस का पक्ष एक बार और सुनेंगे। यह विधायक कांग्रेस से अलग होकर जुलाई में भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने इन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने दायर किया है। चोडनकर ने आरोप लगाया है कि 10 विधायकों का भाजपा में विलय नियम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वैध नहीं है।
विधानसभा से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, “विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने याचिकाकर्ता को पक्ष रखने के लिए आज (मंगलवार) की तारीख दी थी। याचिकाकर्ता को फिर से 10 विधायकों को नोटिस जारी करने के फैसले से पहले एक सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।”
चोडनकर ने अगस्त में कहा कि 15 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल में से 10 सदस्यों का अलग होना और उसके बाद भाजपा में विलय अवैध है।
2017 से कुल 13 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं।