सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति और वरिष्ठता को लेकर आइपीएस अधिकारियों तथा बल के खुद के अधिकारियों के बीच जारी विवाद को सुलझाने में कथित नाकामी पर केंद्र से बुधवार को सवाल किया।
शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए कोई योग्य अधिकारी नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह ‘शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।’