यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के उर्वरकों की कीमतों पर प्रभाव को देखते हुये केंद्र सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्र सरकार ने साथ ही डीलर्स को उर्वरक भंडार का डिजिटल रजिस्टर तैयार करने का आदेश दिया है।
भारत भारी मात्रा में रूस से उर्वरक का आयात करता है और युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति संकट में पड़ गयी है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह उर्वरक खासकर पोटाश युक्त उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर बनाये हुये है और ऐसा करने वाले उर्वरक उत्पादकों तथा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
केंद्र सरकार ने आधिकारिक आदेश में कहा है, डीलर के पास बिना किसी छेड़छाड़ वाली बोरियों से लिये गये नमूने अगर गैर मानक पाये गये तो ऐसी स्थिति में डीलर और उर्वरक के निर्माता दोनों के खिलाफ इस आदेश की धारा 31 के तहत संबंधित अदालत में मामला दर्ज कराया जायेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि डीलर भंडार का तिथिवार डिजिटल रजिस्टर रखें। इस रजिस्टर में सुबह के भंडार, दिन भर बिक्री हुये उर्वरक की रसीद और दुकान बंद करते समय भंडार की स्थिति का जिक्र होना चाहिये।