उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 10 जिलों के अधिकारियों को अपने जिलों में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 20 नवंबर तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
गृह विभाग के एक बयान के अनुसार, मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बरेली, अलीगढ़, जालौन और झांसी के जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को पराली जलाने पर 20 नवंबर तक रिपोर्ट जमा करना है। राज्य सरकार का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया है।
शीर्ष कोर्ट ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सरकारों को सात दिनों के भीतर छोटे तथा सीमांत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल सहायता देने को कहा था, जिससे पराली जलाने को रोकने में सहायता मिल सके। चारों राज्य सरकारों को 25 नवंबर तक इस संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना है।