दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को ऐसा बड़ा झटका लगा कि इसके बाद वह सीधे तिहाड़ पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी और उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा. इसके बाद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन तिहाड़ जेल लौट आये. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह माना है कि सत्येंद्र जैन यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वह कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं.
न्यूज18 इंडिया के पास सत्येन्द्र जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज करने वाले अपने आदेश में, ‘ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है. सत्येन्द्र जैन अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहे हैं कि वह कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं. इसके विपरीत ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है कि वे कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं.’
‘सत्येंद्र जैन के पास कंपनियों का स्वामित्व’
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया PMLA यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कथित अपराधों का दोषी पाया है और हाईकोर्ट के निर्णय में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्येन्द्र जैन की संलिप्तता PMLA के तहत कथित अपराधों में नहीं है. जो कंपनियां बनाई गई थी, इन कंपनियों का नियंत्रण और स्वामित्व उनके और उनके परिवार के पास था.