सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और ‘फूल-पत्ती’ चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय-सीमा तय की। कोर्ट ने दोनों गुटों को एक महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया।
यानी पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल रोक दिया गया था।