अब काउंटर से रेल रिजर्वेशन कराने पर भी यात्री इंश्योरेंस ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को यह आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश 27 अक्तूबर से लागू होगा। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
अभी सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को ही बीमा मिलता था। ऑफलाइन टिकट पर भी यह सुविधा ऑनलाइन टिकट की तरह ऑप्शनल रहेगी।
जून 2023 में ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि ट्रेन हादसों को रोकने वाला सेफ्टी सिस्टम जल्द सभी ट्रेनों में लगाया जाए और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यात्रियों की पूरी सुरक्षा- जैसे स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज, पटरियों के आसपास जाली लगाना और खिड़की से टिकट लेने वालों को बीमा न मिलने जैसे जरूरी मुद्दों को भी इसमें शामिल किया है।