राज्यसभा में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पारित


राज्यसभा में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। सोमवार को दिनभर चली कार्यवाई के बाद सदन में ये बिल पास कर दिया गया। सरकार की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

बता दें कि इसके पहले 19 जुलाई को लोकसभा में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक बिल को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा में पारित इस विधेयक पर बहस में शामिल होते हुए भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा था कि ज्यादातर मानवाधिकार संगठन विदेश से चंदा पाते हैं और इनमें से ज्यादातर पुलिस तथा सरकार के खिलाफ काम करते हैं। ये संगठन कभी भी आतंकी, नक्सली या अपराधियों के खिलाफ काम नहीं करते। ये केवल CBI और ED के कामकाज पर सवाल उठाते हैं।

गौरतलब है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन को लेकर अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने भी अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया था।

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