पश्चिम बंगाल के चर्चित टीचर भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने सीबीआई (CBI) जज के ट्रांसफर नहीं होने पर राज्य के कानून मंत्री को तलब किया है. उन्होंने इस मामले में कुछ आदेश के लिए सीबीआई जज अर्पण चट्टोपाध्याय की खिंचाई भी की. हाई कोर्ट ने जज के ट्रांसफर नहीं होने और जज के कुछ आदेश पारित कर देने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि ट्रांसफर ऑर्डर को प्रभावी क्यों नहीं किया गया? वर्तमान सीबीआई जज (कार्यवाहक) के सिर पर किसका हाथ है जिसके लिए एक नए समकक्ष का स्थानांतरण नहीं किया गया है? बार और बेंच ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के हवाले से यह बात कही.
कानून मंत्री पर भी भड़के जज अभिजीत गंगोपाध्याय
हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को भी तलब किया. उन्होंने कहा कि यह पता लगाना होगा कि आखिर अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इस संबंध की फाइल कानून मंत्री के कार्यालय में क्यों अटकी हुई है? मलय घटक ने कोर्ट को बताया कि वह बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. कोर्ट से आदेश पर अमल करने के लिए उन्होंने 6 अक्टूबर तक का समय मांगा है.
सीबीआई के जज का ट्रांसफर करने के आदेश दिए
हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जज का ट्रांसफर 4 अक्टूबर तक कर देना चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि किसी भी अफसर को टीचर भर्ती घोटाले की जांच करने वाले जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए या उस पर विचार नहीं करना चाहिए. हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन सभी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस अदालत की अनुमति के बिना एसआईटी के प्रमुख या इस अदालत द्वारा गठित एसआईटी के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत न करें या उस पर विचार न करें.