कौन हैं अनवर-उल-हक, जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री बने, जानें उनके बारे में सबकुछ

पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. इसी बीच नेशनल असेंबली में निवर्तमान नेता विपक्ष राजा रियाज ने कहा कि अनवर-उल-हक काकर को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है. पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के ऊपरी सदन सीनेट के सदस्य हैं. वह 2018 से सीनेट के सदस्य हैं और ब्लूचिस्तान अवामी पार्टी से वास्ता रखते हैं. पाकिस्तान में चुनाव तक वह कार्यवाहक पीएम के रूप में कुर्सी संभालेंगे.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को इस फैसले को लेकर जानकारी दी. यह बहुप्रतीक्षित घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली (एनए) में निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज के बीच आज एक बैठक के बाद हुई है. दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में इस प्रतिष्ठित पद के लिए अनवर-उल-हक काकर के नाम पर सहमति बनी. पीएमओ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम शहबाज और रियाज ने काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के संबंध में राष्ट्रपति अल्वी को सलाह भेजी है. इससे पहले पीएम शहबाज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में रियाज ने इसकी पुष्टि की.

राष्ट्रपति को भेजा था यह प्रस्ताव
शहबाज शरीफ और विपक्षी नेता रियाज़ दोनों को एक पत्र में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सूचित किया था कि अनुच्छेद 224 ए के तहत उन्हें नेशनल असेंबली के भंग होने के तीन दिनों के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए एक नाम प्रस्तावित करना है. इसी बीच नेशनल असेंबली में विपक्ष के निवर्तमान नेता राजा रियाज ने कहा कि अनवर-उल-हक काकर को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है.

शहबाज ने दिए थे संकेत
इससे पहले शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा था केयरटेकर प्रधानमंत्री का नाम शनिवार तक तय हो जाएगा. शरीफ ने कहा था कि राष्ट्रपति ने उन्हें और विपक्षी नेता (राजा रियाज) को 12 अगस्त तक केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए नाम सुझाने का प्रस्ताव दिया है. शरीफ का कहना था कि वो और राजा रियाज शनिवार तक नाम को अंतिम रूप देंगे. उन्होंने कहा, अंतिम निर्णय लेने से पहले इस मामले पर गठबंधन सहयोगियों को विश्वास में लिया जाएगा.

इस धारा के अंतर्गत है केयरटेकर पीएम बनाने का प्रावधान
राष्ट्रपति अल्वी ने पत्र में कहा था कि जैसा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 (1ए) में प्रावधान है, प्रधानमंत्री और निवर्तमान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता 12 अगस्त से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का प्रस्ताव कर सकते हैं. शरीफ ने कहा कि संविधान में संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के भंग होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आठ दिन का प्रावधान है. संविधान के अनुसार, नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री और निवर्तमान विपक्षी नेता के पास अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए तीन दिन का समय होता है.

इसे शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *