जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार संवैधानिक रूप से वैध : एमएचए


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत है, जो कि राज्य में लागू है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बीते साल 19 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद तीन जुलाई के आगे छह महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया।

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता वसुधा गुप्ता ने ट्वीट किया, “लोकसभा ने 28/6/19 और राज्यसभा ने 1/7/19 को 3 जुलाई 2019 से परे अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जारी रखने को मंजूरी दी। इस प्रकार से यह घोषणा अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत है, जो जम्मू-कश्मीर में लागू है।”

राष्ट्रीय अखबार में बुधवार को प्रकाशित एक लेख के जवाब में मंत्रालय ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट कर स्पष्टीकरण जारी किया।

लेख के लेखक ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की दिसंबर 2018 की पहली घोषणा के समाप्त हो जाने के पहले राष्ट्रपति शासन का नवीनीकरण नहीं किया था।

इस बीच, मंत्रालय ने ‘भ्रामक लेख’ के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश समाचारपत्र को दिया है।

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