सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दाऊद इब्राहिम गिरोह को उगाही और हवाला लेनदेन में मदद करने के आरोपित शब्बीर अबुबकर शेख की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बांबे हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती देने वाली शेख की याचिका पर नोटिस जारी किया।
एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। शेख की जमानत याचिका दिसंबर 2024 में विशेष एनआइए अदालत और 15 अप्रैल 2026 को बांबे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शेख के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह मई 2022 से हिरासत में है, जबकि मामले में अभी आरोप तय नहीं हुए हैं।
मामले में 8,000 पन्नों की चार्जशीट और 137 गवाह हैं। एनआईए का आरोप है कि शेख ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के इशारे पर काम करते हुए 2008 से 2018 के बीच एक संरक्षित गवाह से 16 करोड़ रुपये की उगाही में मदद की।