पटना हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के आजीवन बंगला सुविधा को असंवैधानिक बताए जाने पर इतना तय है कि बिहार के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के पते अब बदल जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जीतनराम मांझी को छोड़कर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है।