रविदास मंदिर गिराने के मामले को सियासी रंग न दें : सुप्रीम कोर्ट


सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यहां तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास मंदिर को तोड़े जाने का विरोध कर उसके आदेश को किसी के द्वारा भी ‘सियासी रंग’ नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश अरुण मिश्रा और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा, “सब कुछ राजनीतिक नहीं हो सकता। हमारे आदेशों को धरती पर किसी के द्वारा सियासी रंग नहीं दिया जा सकता।”

पीठ ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकारों से मंदिर गिराने के विरोध को लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और राजनीतिक हथकंडा नहीं अपनाना सुनिश्चित करने के लिए कहा।

अदालत ने माना कि मंदिर के विध्वंस को लेकर रविदास समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, ने शीर्ष अदालत के आदेश के बाद मंदिर को गिरा दिया।

अदालत ने 9 अगस्त को कहा कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने न्यायिक आदेशों के बावजूद वनक्षेत्र को खाली नहीं कर गंभीर उल्लंघन किया है।

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