पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि जिन मुद्दों पर आपको समस्या है उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल से मीटिंग करें और बहस के मुद्दे तय करें. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पंजाब संवेदनशील एरिया है. गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है. इस पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि ये अनुचित है. गुजरात और राजस्थान बड़ा राज्य है, जबकि पंजाब छोटा राज्य है और इस दायरे में कई शहर आते है.
इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के कई शहर इस अधिकार क्षेत्र मे आते हैं और ये भी छोटे राज्य हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस नोटिफिकेशन से पंजाब पुलिस द्वारा जांच की कोई भी शक्ति छीनी नहीं गई है.
क्या है विवाद की जड़?
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार के नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर पहले तक तलाशी, जब्ती जैसे अधिकार दिये थे. प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना, राज्य के संवैधानिक अधिकार में दखल की तरह है.