दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ हत्या का केस चलाने की इजाजत मांगी


दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की 2014 में मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने या ‘‘इसके विकल्प में’’ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध किया.

दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा, ‘‘कृपया आरोपी (थरूर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए, 306 या विकल्प में 302 के तहत आरोप तय करें.’’

सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने मामले में आरोप तय करने पर दलीलों के दौरान ये अनुरोध किया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए और 306 के तहत आरोप लगाये थे.

दिल्ली पुलिस के वकील ने शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की घरेलू सहायक का एक बयान पढ़ा जो कि मामले में एक गवाह है. वकील ने कहा कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच ‘कैटी’ नाम की एक लड़की और कुछ ब्लैकबेरी संदेशों को लेकर झगड़ा हुआ था.

दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि मौत से पहले सुनंदा पुष्कर आईपीएल मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाह रही थीं और कहा था, ‘‘मैं उन्हें (थरूर) छोडूंगी नहीं.’’

गवाह ने पुलिस को बताया था कि मौत से एक वर्ष पहले दम्पति के बीच काफी झगड़ा होता था.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुष्कर परेशान थीं और अपने वैवाहिक जीवन में ‘‘धोखा महसूस’’ कर रही थीं.

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