तो इस जेल में बिती इमरान खान की पहली रात! बैरक में मिला केवल पंखा और बिस्तर, जानें इस कारागार का इतिहास

तोशखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को पंजाब प्रांत के अटक जेल में रखा गया है. इमरान खान को सड़क के रास्ते लाकर अटक जेल में बंद कर दिया गया. पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इमरान खान को अदियाला जेल में रखा जाएगा, जहां सारी सुख-सुविधा मौजूद होगी. लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें अटक जेल में ले जाकर रख दिया गया.

आम कैदियों की तरह रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
बता दें कि अटक जेल में ए और बी श्रेणी की कोई सुविधा नहीं है. यहां केवल सी कैटेगरी के बैरेक्स हैं. ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब आम कैदियों की तरह जेल में रहना पड़ेगा. हालांकि डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यहां इमरान खान के लिए एक वीवीआईपी सेल तैयार किया गया है. लेकिन इस वीवआईपी सेल में इमरान खान को केवल एक पंखा और बिस्तर मिला हुआ है.

अंग्रेजों के शासनकाल में बना था अटक जेल
अंग्रेजों के शासनकाल में 1905-06 के दौरान अटक जेल का निर्माण कराया गया था. यह जेल कुछ 67 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. ब्रिटिश शासकों के दौर में इस जेल में विद्रोह में शामिल लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है. यह जेल सिंधु नदी के किनारे पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में 539 कैदियों को रखने की क्षमता है लेकिन फिलहाल यहां 804 कैदी रखे गए हैं.

इन राजनीतिक हस्तियों को जाना पड़ा था अटक जेल
इस जेल में समय-समय पर पाकिस्तान के कई नेताओं और नामचीन हस्तियों को कैदी के रूप में रखा गया है. साल 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी इसी जेल में रखा गया था. वहीं पूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के खिलाफ बगावत करने वालों को भी इसी जेल में रखा गया था. पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी भी इसी जेल में रहे थे. मुस्लिम लीग नवाज के नेता हनीफ अब्बासी भी कुछ समय के लिए इस जेल में कैदी के तौर पर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले दो इमरान खान दे सकते हैं चुनौती
वहीं पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व सीएम सरदार महताब खान, पूर्व मंत्री डॉ. फारूक सत्तार और आजम खान को भी अटक जेल में रखा गया था. बता दें कि तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब इमरान खान अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि अभी फिलाह इमरान खान के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है. हाईकोर्ट के फैसले को इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.

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