ज्ञानवापी में जारी ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को HC जाने का आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जारी एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई चल रही है. इस दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि क्या एएसआई परिसर में खुदाई कर रही है? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है और वहां क्या हो रहा है. इस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, ‘अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई है. अभी सिर्फ मैपिंग की गई है. एक हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी.’

मुस्लिम पक्ष ने कहा की आखिर इतनी जल्दी क्यों है. 15 शताब्दी से ये स्थान मस्जिद का रहा है.

-सुनवाई के दौरान CJI ने यह संकेत दिया कि वह बुधवार तक ASI सर्वे पर रोक लगा सकता है. हालांकि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल ही मुस्लिम पक्ष हाइकोर्ट जाए.

-हिंदू पक्ष ने कहा की ASI के डायरेक्टर को निचली अदालत ने आदेश दिया था की किसी भी तरह का डेमेज नही होना चाहिए

-यूपी सरकार ने कहा की अगर मुस्लिम पक्ष चाहते तो पहले ही निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते थे. इन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया है.

-सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे पर यूपी सरकार ने जवाब जारी करते हुए कहा की केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग चल रही है. एक हफ्ते तक किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी.

-दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया

-याचिका पर सुनवाई के दौरान SG ने कहा की अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक या 2 दिन में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं.

-सुनवाई के दौरान CJI ने कहा की यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसी भी तरह को खुदाई नहीं होगी. केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी की जाएगी।

-सीजेआई ने कहा की फोटो लेने से किसी भीतर की कोई नुकसान नहीं होगा.

-मुस्लिम पक्ष में कहा की पहले भी एक मामले में ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा चुका है.

-मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे पर रोक की मांग को लेकर बहस की शुरुवात की.

-मुस्लिम पक्ष में कहा की पहले भी एक मामले में ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा चुका है.

-मुस्लिम पक्ष ने कहा की 30 लोग इस समय सर्वे के लिए मौजूद है.

-मुस्लिम पक्ष ने कहा की जब इसी तरह के मामले में पहले ही ASI सर्वे का आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में ASI सर्वे की इजाजत कैसे दी जा सकती है.

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